MP Bribe Case: जबलपुर में 15 हजार घूस लेते पकड़ाई सरकारी वकील, शिकायतकर्ता से दस्तावेजों पर साइन करने मांगी रिश्वत

MP News: मध्यप्रदेश के जबलपुर में लोकायुक्त पुलिस ने जिला कोर्ट में पदस्थ अतिरिक्त लोक अभियोजक कुक्कू दत्त को 15 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यह रिश्वत उन्होंने शिकायतकर्ता से दोबारा अपील दायर करवाने के लिए जरूरी दस्तावेजों पर साइन करने के बदले मांगी थी। लोकायुक्त पुलिस ने महिला वकील को घर पर बुलाकर रुपए लेते ही गिरफ्तार कर लिया।
रिश्वत के लिए घर बुलाकर मांगी रकम, रंगे हाथों पकड़ा गया
जानकारी के मुताबिक मंगलवार 15 जुलाई को अतिरिक्त लोक अभियोजक कुक्कू दत्त ने शिकायतकर्ता बिहारी लाल रजक को सिविल लाइन स्थित अपने घर पर बुलाया। जैसे ही उन्होंने रिश्वत की रकम ली, लोकायुक्त पुलिस की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें पकड़ लिया। शिकायतकर्ता कई दिनों से लोक अभियोजक के चक्कर लगा रहा था, लेकिन महिला वकील बिना घूस लिए काम करने को तैयार नहीं थी। उन्होंने धमकी भी दी थी कि अगर रुपए नहीं मिले तो ऐसा पत्र बनाऊंगी कि आगे अपील नहीं कर सकोगे। आखिरकार शिकायतकर्ता ने इस पूरे मामले की शिकायत जबलपुर लोकायुक्त एसपी से की, जिसके बाद जाल बिछाकर कार्रवाई की गई।
दोषमुक्त करार देने के फैसले के खिलाफ अपील के लिए मांगी गई रिश्वत
दरअसल, शिकायतकर्ता बिहारी लाल रजक ने वर्ष 2022 में एक अपराध दर्ज करवाया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी को निर्दोष करार दिया। सरकारी पक्ष से कुक्कू दत्त ने ही पैरवी की थी। बाद में शासन की तरफ से कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन महिला वकील ने इस अपील को शिकायतकर्ता के पक्ष में बनाने के लिए 15 हजार रुपए रिश्वत की डिमांड की।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज
लोकायुक्त पुलिस डीएसपी नीतू त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी कुक्कू दत्त को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन) 2018 की धारा-7, 13(1) B और 13(2) के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।