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MP News: 100% वेतन की मांग पर हाईकोर्ट सख्त, मध्यप्रदेश सरकार से मांगा जवाब

मध्यप्रदेश में एमपी ईएसबी के जरिए नियुक्त हुए नए सरकारी कर्मचारियों को पहले दिन से पूरी सैलरी देने की मांग पर अब हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कर्मचारियों की दलील है कि वे नियमित काम कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें भी पूरी तनख्वाह मिलनी चाहिए।

नवनियुक्त कर्मचारियों का आरोप और मौजूदा वेतन व्यवस्था

नवनियुक्त कर्मचारियों ने कोर्ट में कहा है कि मौजूदा वेतन नीति उनके साथ अन्याय कर रही है। मौजूदा नियमों के तहत, पहले साल कर्मचारियों को सिर्फ 70% सैलरी मिलती है। दूसरे साल 80% और तीसरे साल 90% सैलरी दी जाती है। पूरी सैलरी चौथे साल से ही मिलने लगती है। कर्मचारियों का कहना है कि जब वे पहले दिन से ही नियमित रूप से काम कर रहे हैं तो फिर उनके वेतन में कटौती क्यों की जा रही है। इसको लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है और सीधे 100% सैलरी की मांग रखी है।

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सरकार से मांगा गया स्पष्टीकरण

हाईकोर्ट ने कर्मचारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से पूछा है कि आखिर क्यों नवनियुक्त कर्मचारियों को पहले दिन से पूरी सैलरी नहीं दी जाती। कोर्ट ने नोटिस जारी कर यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि मौजूदा व्यवस्था क्यों लागू की गई और इसे बदलने पर विचार क्यों नहीं किया गया। कोर्ट के इस सख्त रुख के बाद नवनियुक्त कर्मचारियों को उम्मीद है कि अब उन्हें पूरा वेतन जल्द मिल सकता है।

वेतन कटौती पर बढ़ती नाराजगी

नवनियुक्त कर्मचारियों में मौजूदा वेतन कटौती की व्यवस्था को लेकर गुस्सा है। उनका मानना है कि इस कटौती की वजह से उनके परिवारों पर आर्थिक दबाव बढ़ता है, जबकि वे बाकी नियमित कर्मचारियों की तरह ही जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कर्मचारियों ने कहा कि पूरी सैलरी न मिलना उनके अधिकारों का हनन है और सरकार को इसे तुरंत बदलना चाहिए। कोर्ट में अगली सुनवाई के बाद इस मामले में बड़ा फैसला आ सकता है, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।

Ankush Baraskar

मेरा नाम Ankush है मैं एक अनुभवी कंटेंट राइटर हूँ। मुझे कंटेंट राइटिंग में लगभग 3 साल का अनुभव है। मैं अपने अनुभव के आधार पर रिसर्च करके ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, और ट्रेंडिंग से जुड़े आर्टिकल लिखता हूँ।

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