
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर महिला तस्करी के गंभीर आरोप लगाने वाले लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर रविकांत चंदन के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। यह मामला उनके एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर किए गए एक विवादित पोस्ट से जुड़ा है, जिससे धार्मिक भावना भड़काने का आरोप लगा।
कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री पर लगाए गए गंभीर आरोप
31 जुलाई को प्रोफेसर रविकांत ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छोटे भाई के रूप में घोषित धीरेंद्र शास्त्री धर्म की आड़ में महिला तस्करी कर रहे हैं। उन्होंने इस मामले की गहन जांच कराने और दोषी पाए जाने पर फांसी की मांग की। इस बयान ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी।
पुलिस जांच में सामने आई नई कहानी
28 जुलाई की रात छतरपुर पुलिस ने एक एंबुलेंस रोकी, जिसमें सवार महिलाओं ने दावा किया कि उन्हें बागेश्वर धाम के सेवादारों ने धमकाकर महोबा रेलवे स्टेशन भेजा जा रहा था। जांच में पता चला कि ये महिलाएं छह महीने से धाम में रह रही थीं और उन पर चोरी व छिनैती के आरोप भी थे। पुलिस ने जांच के बाद उन्हें छोड़ दिया, लेकिन इसी घटना का वीडियो साझा कर प्रोफेसर ने धीरेंद्र शास्त्री पर सवाल उठाए।
धीरेंद्र शास्त्री की सफाई और अपील
धीरेंद्र शास्त्री ने विदेश से वीडियो जारी कर भक्तों से अपील की कि सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक जानकारियों पर भरोसा न करें और किसी भी संदिग्ध खबर का पहले बागेश्वर धाम या स्थानीय प्रशासन से सत्यापन करें। उन्होंने कहा कि गलत सूचनाओं से सनातन धर्म की प्रतिष्ठा को नुकसान होता है।
श्री बागेश्वर धाम जन सेवा समिति का बयान
समिति ने प्रेस नोट जारी कर कहा कि धाम को लेकर गलत जानकारियां फैलाई जा रही हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। समिति ने भक्तों से अपील की कि वे सिर्फ अधिकृत और प्रमाणिक स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें।
प्रोफेसर रविकांत चंदन का विवादों से पुराना नाता
प्रोफेसर चंदन पहले भी अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहे हैं। उन्होंने आरएसएस को लेकर भी कई तीखे बयान दिए थे। दो महीने पहले मुस्कान और सोनम रघुवंशी को संघी विचारधारा का परिणाम बताकर भी विवाद खड़ा किया था, जिस पर शिकायत दर्ज कराई गई थी।
ज्ञानवापी विवाद पर भी भड़का था विवाद
वर्ष 2022 में काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मामले पर उनकी टिप्पणी से भी विवाद खड़ा हुआ था। इसके बाद छात्रों ने उनके साथ मारपीट की, और एक छात्र को यूनिवर्सिटी से निकालना पड़ा। इस तरह प्रोफेसर चंदन अपने बयानों से लगातार चर्चा में बने रहते हैं।
धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप
छतरपुर पुलिस ने FIR रविकांत चंदन के खिलाफ धारा 353(2) बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज की, जिसमें किसी भी व्यक्ति द्वारा झूठी जानकारी फैलाकर घृणा या दुश्मनी पैदा करने पर तीन साल तक की सजा का प्रावधान है।